पहचान छुपा नाबालिग युवती के साथ यौन शोषण मामले में न्यायालय ने युवक को सुनाया आजीवन कारावास
Last Updated on June 1, 2024 by Gopi Krishna Verma
घटना 2020 की जिले के बिरनी प्रखंड़ के एक गांव की
बिरनी। प्रखंड क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण मामले में एडीजी आठ सह पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने अलग-अलग धाराओं के तहत आरोपी युवक को आजीवन कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
आपको बता दे की वर्ष 2020 में सरिया प्रखंड के ग्राम मोकामो के युवक दिगंबर प्रसाद वर्मा ने पंकज बनकर बिरनी प्रखंड के एक नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर अपने जाल में फसाया। इतना हीं नहीं दिगंबर ने उक्त युवती एवं उसके परिजनों से अपना परिचय पंकज के रूप में दिया और कहा कि मैं बतौर रेलवे में टीटीई की नौकरी के लिए चयनित हुआ हूं फिलहाल ट्रेनिंग पीरियड में हूं। जिस पर नाबालिग युवती के पिता युवक के बहकावे में आकर अपनी बेटी की शादी उक्त युवक के साथ करने को तैयार हो गया और दहेज के रूप में तीन लाख रुपए उसके खाते में ट्रांसफर भी कर किया।
इस मामले में मजेदार बात यह है कि आरोपी युवक दिगंबर प्रसाद वर्मा और नाबालिग युवती के पिता आपस में रिश्तेदार हैं; परंतु पहचान उजागर होने के डर से उसने अपने आप को पंकज के रूप में परिचय देता रहा।
कुछ दिनों के बाद दिगंबर प्रसाद वर्मा ने युवती के पिता से अपनी होने वाली पत्नी से मिलने का आग्रह किया। इस पर उसके पिता युवती को लेकर दिगंबर के बताए स्थल पर पहुंच गया, जहां दिगंबर अपने एक साथी सुनील राणा के साथ चेहरा ढंक कर खड़ा था। जब युवती के पिता में दिगंबर को अपने चेहरे से कपड़ा हटाने को कहा तो वह उसने इंकार कर दिया; परंतु जब बात आगे बढ़ी तो आखिर दिगंबर को अपना चेहरा दिखाना पड़ा। भेद खुलते हीं युवती के पिता और दिगंबर के बीच नोक-झोंक हुई इस पर आरोपी युवक ने युवती के पिता को बेहोश कर झाड़ी में फेंक दिया और युवती का यौन शोषण किया।
घटना के अगले दिन युवती के पिता बिरनी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान विगत 3 वर्षों में बिरनी पुलिस ने जांच कर दिगंबर प्रसाद वर्मा को दोषी पाया। जिसमें दिगंबर प्रसाद वर्मा को नाबालिक के साथ यौन शोषण की धारा 376 के साथ पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आजीवन कारावास समेत 10 से 15 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।