कार्डधारियों के अनाज में कटौती बर्दाश्त नहीं, शिकायत पर कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे डीलर: जमुआ बीडीओ

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Last Updated on June 1, 2024 by Gopi Krishna Verma

जमुआ बीडीओ कमलेंद्र सिन्हा ने डीलरों को चेताया, कहा उन्हें गोदाम से उचित मात्रा में दी जा रही राशन तो कार्डधारियों के राशन में कटौती क्यो

एक नज़र:

  • बीडीओ ने 31 मई को डीलरों को पत्र प्रेषित कर लाभुकों के अनाज में कटौती नहीं करने का दिया आदेश।
  • शिकायत के आधार पर बीडीओ ने लिखा पत्र।
  • प्रखंड़ स्थित पीडीएस गोदाम से डीलरों को सही वहन से दिया जा रहा राशन।
  • लाभुकों के अनाज में कटौती व शिक़ायत पर होगी कड़ी कार्रवाई।

जमुआ। शुक्रवार को जमुआ बीडीओ कमलेंद्र सिन्हा ने प्रखंड के सभी पीडीएस संचालकों को पत्र प्रेषित कर कार्डधारियों को सही वजन में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के कठोर निर्देश दिया है।

बीडीओ के इस कार्य प्रणाली की जहां लाभुकों द्वारा प्रशंसा की जा रही है वहीं डीलरों के ह्रदय पर सांप लोट रहा है। डीलरों में बीडीओ के आदेश को लेकर भय देखा जा रहा है।

क्या है बीडीओ द्वारा जारी पत्र में:

डीलरों को प्रेषित पत्र में बीडीओ ने कहा है कि दिनांक-12.04.2024 को प्रखंड़ मुख्यालय जमुआ स्थित गोदाम में जिला स्तरीय जांच टीम के समक्ष जन वितरण प्रणाली विक्रेता सोना यादव, पंचायत हरला एवं उदयशंकर राय, पंचायत-प्रतापपुर द्वारा यह स्वीकार किया गया कि गोदाम से अनाज पूरी मात्रा में सही वजन (बोरा वजन के साथ) दिया जाता है। अभी तक किसी भी डीलर द्वारा इस संबंध में कोई शिकायत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को सही वजन के साथ खाद्यान्न मिलत रहा है।

परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा लाभुकों को अनाज वजन में कटौती करते हुए उपलब्ध कराया जाता है। जिसके चलते आम जनों में विभाग के प्रति रोष उत्पन्न हो रहा है और इससे संबंधित शिकायतें अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो रही है।

इसे देखते हुए सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को निदेश दिया जाता है कि रोस्टर के अनुसार गोदाम में अपनी उपस्थिति में वजन कराते हुए डीएसडी के माध्यम से अपने दुकान में खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित मात्रा से कम वजन का खाद्यान्न कोई भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद भी यदि किसी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा इस शिकायत कि कम वजन का खाद्यान्न प्राप्त होता है और इसके आधार पर लाभुकों को वजन में कटौती कर खाद्यान्न देना कहीं से भी स्वीकार नहीं होगा। इसके बाद वजन में कटौती, लाभुकों से राशि लेने संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उक्त के आलोक में सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को निदेश दिया जाता है कि वे किसी भी परिस्थिति में कम वजन का अनाज न प्राप्त करेंगे और न ही लाभुक को कम वजन का अनाज देंगे।

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