बीएनएसएस-2023 की धारा-163 के तहत् निषेधाज्ञा आदेश
Last Updated on October 21, 2024 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के Press Note No. ECI/PN/149/2024 दिनांक 15.10.2024 के आलोक में आसन्न विधानसभा आम निर्वाचन-2024 के निमित्त गिरिडीह जिले के सदर अनुमण्डल अन्तर्गत पड़ने वाले (03) तीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन दाखिल करने का कार्य दिनांक 22.10.2024 से 29.10.2024 तक होना है।
उक्त के आलोक में श्रीकान्त यशवंत विसपुते, अनुमंडल दण्डाधिकारी, गिरिडीह सदर के द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, गिरिडीह सदर अनुमंडल अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू किया गया है। समाहरणालय भवन, पपरवाटांड़, गिरिडीह और अनुमंडल कार्यालय, गिरिडीह में दिनांक 22.10.2024 से 29.10.2024 तक।
1. समाहरणालय भवन, पपरवाटांड़, गिरिडीह एवं अनुमंडल कार्यालय, गिरिडीह के 100 मीटर परिधि में नामांकन दाखिल करने के संबंध में एक अभ्यर्थी के लिए 03 से अधीक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है।
2. निर्वाची पदाधिकारी के प्रकोष्ठ में अभ्यर्थी को मिलाकर 05 से अधीक व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध है।
3. बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर प्रतिबंध है। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य को छोड़कर)।
4. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम्, बारूद आदि लेकर निकलने या चलने पर प्रतिबंध है। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य को छोड़कर।
5. किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी डंडा, तीर-धनुष, गडासा-भाला आदि लेकर निकलने या चलने पर प्रतिबंध है। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य को छोड़कर)।
6. बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने पर प्रतिबंध है। (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य को छोड़कर)।
7. यह आदेश किसी भी सरकारी पदाधिकारी / कर्मचारी अथवा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।यह निषेधाज्ञा दिनांक 22.10.2024 को प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 29.10.2024 के रात्रि 10:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।