BIG BREAKING: गिरिडीह में मोबाइल कंपनियों ने सरकार को लगाया 1.5 करोड़ का चूना

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Last Updated on November 5, 2023 by Gopi Krishna Verma

आठ कंपनियों को एक माह के अंदर राशि जमा करने का निर्देश, जाने क्या है पूरा मामला

गिरिडीह। गिरिडीह जिलान्तर्गत मोबाईल टॉवर निर्माण करने वाली 08 कंपनीयों द्वारा कुल 432 मोबाईल टॉवर का निर्माण किया गया है। इन सभी मोबाईल टॉवर कंपनीयों को मोबाईल टॉवर निर्माण की लागत का कुल 01 प्रतिशत राशि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत सरकारी खाते में जमा कराना अनिवार्य था, परंतु किसी कंपनी द्वारा इस संबंध में सूचना नही दी गयी। इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त, गिरिडीह द्वारा सभी मोबाईल कंपनियों को नोटिस जारी कर उपकर की राशि विभाग के खाते में जमा कर इससे सबंधित सूचना माँगी गई, परंतु किसी कंपनी द्वारा इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई। जिस कारण सभी कंपनियों पर निर्माण लागत का 1% राशि विभाग में जमा करने हेतु आदेश पारित किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि गिरिडीह जिला में कुल 432 मोबाइल टावर का उपकर राशि इस प्रकार है:

  • (1) रिलायंस जियो इन्फोकॉम रू० 48,30,000 रू० अड़तालीस लाख तीस हजार)
  • (2) रिलायंस जियो इन्फ्राटेल- रू० 14,35,000 (रु० चौदह लाख पैंतीस हजार )
  • (3) एटीसी टेलीकॉम रू० 22,05,000 (रु० बाईस लाख पाँच हजार)
  • (4) सुमीत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवट लिमिटेड- रू० 8,75,000 (रु० आठ लाख पचहत्तर हजार)
  • (5) भारती एयरटेल लिमिटेड- रू० 1,75,000 (रु० एक लाख पचहत्तर हजार)
  • (6) भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड रू० 30.10,000 (रु० तीस लाख दस हजार )
  • (7) इंडस टावर लिमिटेड रू० 23,10,000 (रू० तेईस लाख दस हजार )
  • (8) एसेंड टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड- रू० 2,80,000 (रु० दो लाख अस्सी हजार)

कुल राशि रू० 1,51,20,000 (एक करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार रूपया)।

एक माह के अंदर राशि जमा करने का आदेश:

यदि इन कंपनियों द्वारा एक माह के अन्दर झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि के खाता संख्या 30613895935. IFSC Code: SBIN0004432, भारतीय स्टेट बैंक, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची की शाखा में जमा नहीं की जाती है तो निलामवाद दायर कर पैसा वसूलने की कार्रवाई की जायेगी।

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