डुमरी उपचुनाव को लेकर जिले के प्रिंटिंग प्रेस, सिनेमा हॉल एवं केबल न्यूज संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश
Last Updated on August 16, 2023 by Gopi Krishna Verma
गिरिडीह। अनुमंडल कार्यालय गिरिडीह में नोडल पदाधिकारी एमसीएमसी कोषांग सह अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह की अध्यक्षता में 33 डुमरी उपचुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस, सिनेमा हॉल, लोकल चैनल के संचालकों/प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी को भारत निर्वाचन आयोग के नियमों से अवगत कराते हुए उससे संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही कहा गया कि कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के प्रचार सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण एमसीएमसी प्रमाणीकरण के उपरांत ही हो सकता है।बैठक के दौरान नोडल पदाधिकारी एमसीएमसी कोषांग सह अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह विशालदीप खलको ने कहा कि 33 डुमरी उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए प्रत्याशी द्वारा जो भी सामग्रियां प्रयोग किए जायेंगे वह एमसीएमसी कोषांग, गिरिडीह के द्वारा अभिप्राणित होना अनिवार्य है, तभी वह सामग्री प्रसारित या प्रकाशित किए जा सकते हैं। प्रचार-प्रसार के लिए जो भी जिंगल, ऑडियो, विजुअल, फ्लैक्स, बैनर या पेंपलेट रहेंगे उन्हें अभिप्रमाणन करवाना आवश्यक है। बिना अभिप्रमाणन के किसी भी प्रचार सामग्री (पेंपलेट, विज्ञापन आदि) का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाई की जायेगी। सभी प्रिंटिंग प्रेस को कहा गया कि जो भी पैंपलेट, बैनर, पोस्टर आदि जिसका मुद्रण करेंगे एस पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम अंकित होनी चाहिए। अन्यथा उन पर विधि सम्मत कार्यवाई की जायेगी।
बैठक के दौरान नोडल पदाधिकारी एमसीएमसी कोषांग सह अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह के अलावा सभी प्रिंटिंग प्रेस, सभी केबल ऑपरेटर, सिनेमा हॉल एवं लोकल चैनल के प्रतिनिधि/संचालक मौजूद थे।