फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर डीसी ने किया बैठक

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Last Updated on October 26, 2023 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह। गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत प्रारूप प्रकाशन व निर्वाचन से संबंधित अन्य कार्यों से पॉलिटिकल पार्टी को अवगत कराने हेतु कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। उक्त बैठक में उपरोक्त के अलावा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति हेतु विचार-विमर्श: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन विभाग झारखण्ड राँची के निर्देश के आलोक में बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति किया जाना है। इस हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 पूर्व पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान एवं इससे पूर्व भी कई बार अनुरोध किया गया है, परंतु अबतक किसी भी राजनैतिक दल के द्वारा बी.एल.ए. की नियुक्ति नहीं की गई है। सभी जनप्रतिनिधियों को विहित प्रपत्र BLA-1(Authorization) एवं BLA 2 (BLA Appointment Form) की प्रति उपलब्ध कराई गई एवं अनुरोध किया गया कि वे अविलंब बी.एल.ए. की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें।

फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024- विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र एवं प्रखण्ड अध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधियों की सूची उपलब्ध कराया जाना। जिसमें निम्न सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

  • पार्टी का जिला स्तरीय कार्यालय पता
  • पार्टी का ईमेल आई.डी. / जिलाध्यक्ष एवं सचिव का ईमेल आई.डी.
  • जिला स्तर पर / प्रखण्ड स्तर पर आहूत होनेवाले बैठकों एवं EVM-VVPATs warehouse के निरीक्षण में राजनीतिक दलों के द्वारा प्रतिनिधि को भेजा जाता है। इस निमित्त जिला / प्रखण्ड स्तर पर होनेवाले बैठकों में भाग लेने वाले एवं EVM-VVPATs warehouse निरीक्षण के दौरान संभावित सम्मिलित होनेवाले संभावित प्रतिनिधियों की विवरणी यथा (1) जिला स्तर हेतु नाम, पदनाम, पता एवं मोबाईल नंबर उपलब्ध कराया जाय। इसी प्रकार (2) प्रखण्ड स्तर में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का विवरणी यथा प्रखण्ड का नाम, प्रतिनिधि का नाम, पदनाम, पता एवं मोबाईल नंबर उपलब्ध कराया जाय।
  • विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय प्रतिनिधि/प्रखण्ड अध्यक्ष/सचिव का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नंबर, पार्टी का प्रखण्ड स्तरीय कार्यालय पता।

मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024:

  • मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन की तिथि: दिनांक 27.10.2023
  • दावा व आपत्ति दाखिल करने की तिथि: दिनांक 27.10.23 से दिनांक 09.12.23
  • विशेष अभियान की तिथि: दिनांक 28.10.23, 29.10.23 तथा 04.11.23, 05.11.23
  • दावा आपत्ति के निस्तारण की तिथि: दिनांक 26.12.23 दिनांक 01.01.24 को स्वास्थ्य मापदंडों की जांच करना और अंतिम रूप से प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना।
  • डेटाबेस को अद्यतन करना और मुद्रण करने की तिथि दिनांक 01.01.24 तथा अंतिम प्रकाशन की तिथि: दिनांक 05.01.24 है।
  • विशेष अभियान दिवस: फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अवधि में निम्न तिथियों को विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया जायेगा। जिसमें प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक मतदान केन्द्र पर बी.एल.ओ. उपस्थित रहेंगे। ) 1. दिनांक 28.10.2023(2) दिनांक 29.102023(3) दिनांक 04.11.2023 (4) दिनांक 05.11.2023
  • समाज के सीमांत वर्ग के मतदाताओं का पंजीकरण: फोटोयुक्त मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ, समावेशी एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के निमित्त Transgender, Particularty Vulnerable Tribal Groups (PVTGs), Sex Warkers, 80+ आयु वर्ग, दिव्यांगजन, Homeless People आश्रय गृहों में निवास करनेवाले सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में शत् प्रतिशत निबंधन हेतु फोकस अभियान दिवस का आयोजन निम्नवत किया जायेगा।
  • 1. 28 नवम्बर, 2023 को आदिम जनजाति समूह।
  • 2. 29 नवम्बर 2023:- गृहविहीन व्यक्तियों के लिए
  • 3. 30 नवम्बर, 2023:- 80+ एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए
  • 4. 02 दिसम्बर 2023:- तृतीय लिंग/यौन कर्मियों के लिए
  • 5. 03 दिसम्बर 2023:- अंतराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों के लिए।

मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के दौरान घर-घर भ्रमण:

आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान निम्न तिथियों में बी.एल.ओ. के द्वारा घर-घर भ्रमण किया जाना है।

  • प्रथम भ्रमण की तिथि (घर-घर सर्वेक्षण की दिनांक 21.07.2023 (शुक्रवार) से दिनांक अवधि में) 21.082023 (सोमवार) तक भ्रमण किया जायेगा।
  • द्वितीय भ्रमण ( दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की दिनांक 27.10.2023 (शुक्रवार) से दिनांक 09 12:2023 (शनिवार) तक।
  • अर्हता तिथि : (1). 01.01.2024 (2). 01.04.2024 (3). 01.07.2024 एवं (4). 01.10.2024

मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक प्रपत्र:

  • 1. Form 6:- नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र (Application Form for New )
  • 2. Form 6 A: प्रवासी मतदाता के रूप में पंजीकरण हेतु (Application for inclusion of name in Electoral Roll by an overseas Indian elector)
  • 3. Form 6B: निर्वाचक नामावली अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की सूचना का पत्र (Letter of Information of Aadhaar number for the purpose of electoral roll authentication)
  • Form 7: विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने / हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु मतदाता आवेदन प्ररूप (Application Form for Objection for Proposed Inclusion/ Deletion of Name in Existing Electoral Roll)5.
  • Form 8: विद्यमान निर्वाचक नामावली / EPIC प्रतिस्थापन / दिव्यांगजन चिन्हांकित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार / निवास स्थानांतरण हेतु मतदाता आवेदन प्ररूप (Application Form for shifting of Residence/Correction of Entries in Existing Blectoral Roll/Replacement of EPIC/Marking of PWD)।

प्रपत्र 6 के साथ संलग्न किए जानेवाले दस्तावेज / प्रमाण पत्र:

  • आयु प्रमाण पत्र – (1) सक्षम स्थानीय निकाय / नगरपालिका प्राधिकरण / जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (2) आधार कार्ड (3) पैन कार्ड (4) चालन अनुज्ञप्ति (5) सीबीएसई / आईसीएसई / राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी कक्षा 10 या कक्षा 12 का प्रमाण पत्र, यदि इसमें जन्म तारीख अंतर्विष्ट है (6) भारतीय पासपोर्ट।
  • साधारण निवास प्रमाण पत्र (1) उस पते पर पानी / बिजली / गैस कनेक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष का (2) आधार कार्ड (3) राष्ट्रीय / अनुसूचित बैंक / डाकघर की वर्तमान पासबुक (4) भारतीय पासपोर्ट (5) राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है। (6) रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में) (7) रजिस्ट्रीकृत विकय विलेख (स्वयं के घर की दशा में)
  • एक रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (बिना टॉपी / काला चश्मा आदि के )
  • माता / पिता / अन्य संबंधी का EPIC नंबर ताकि उसी मकान संख्या में मतदाता का नाम शामिल हो सकें (यदि उपलब्ध हो तो)।

घर-घर भ्रमण के दौरान किए जानेवाले कार्य :

  • वैसे सभी पात्र नागरिक जिनकी आयु दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष पूर्ण होगी अथवा हो गई है उनसे प्रपत्र 6 में आवेदन प्राप्त किया जाना।
  • वैसे सभी युवा जिनकी आयु दिनांक 01.04.2024 / 01.07.2024 / 01.10.2024 को 18 वर्ष पूर्ण होगी उनसे प्रपत्र 6 में आवेदन प्राप्त किया जाना।
  • मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाना।
  • स्थाई रूप से स्थानान्तरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित किया जाना।
  • दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को चिन्हित करते हुए विलोपन किया जाना।
  • अस्पष्ट फोटो या ब्लैक एण्ड व्हाईट फोटो की पहचान करते हुए प्रपत्र 8 प्राप्त किया जाना।
  • सभी खोए हुए मतदाता जागरूकता पहचान पत्र या क्षतिग्रस्त मतदाता पहचान पत्र और पुराने लैमिनेटेड मतदाता पहचान पत्र को रंगीन फोटोवाले मतदाता पहचान पत्र से बदला जाना।

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