ALERT: फर्जी तरीके से सिमकार्ड लिया तो ₹50 लाख जुर्माना और तीन साल की जेल

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Last Updated on December 24, 2023 by Gopi Krishna Verma

नया टेलीकम्युनिकेशन बिल-2023 संसद के दोनों सदनों से पारित, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लेगा कानून का रूप

NEW TELECOMMUNICATION LAW 2023: मोदी ने सरकार देश में फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के अन्य अपराधों पर नकेल कसने जा रही है। संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हो गया है। इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन जाएगा।

कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों, किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमीशन देता है। पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी।

138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लेगा नया कानून: नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लेगा। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम अभी टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करेगा। यह कानून द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा। साथ यह TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।

विज्ञापन के लिए कंज्यूमर की सहमति अनिवार्य: नए टेलीकॉम कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सके। इस कानून में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलॉकेशन का प्रावधान है, जिससे सर्विसेज की शुरुआत में तेजी आएगी।

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