यदि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए हैं; UPI अथवा बैंक से आपके पैसे कटे हैं तो घबराएं नहीं। निम्न स्टेप्स फॉलो कर पैसे वापस पाएं

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Last Updated on December 10, 2023 by Gopi Krishna Verma

CYBER SECURITY: तकनीकी की इस दुनियां में साइबर अपराध दिनों-दिन बढ़ रही है। इससे आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रोजमर्रा की जिंदगी आसान बना है। वहीं UPI और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े फ्रॉड भी आम हो चुके हैं और रोज ढेरों लोग इनका शिकार बनते हैं। अगर गलती से आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ जरूरी कदम उठाने हैं। समय रहते ऐसा कर देते हैं तो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे।

अगर फ्रॉड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए हुआ है तो निम्न स्टेप्स फॉलो करें:

1. UPI सर्विस प्रोवाडर को दें जानकारी:

-रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइन्स कहती हैं कि UPI फ्रॉड होने की स्थिति में UPI सर्विस प्रोवाइडर (GPay, PhonePe या Paytm वगैरह ) को सूचित करें।

– आप UPI ऐप में सर्विस प्रोवाइडर को फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जानकारी देते हुए रिफंड की मांग कर सकते हैं।

2. NPCI पोर्ट पर शिकायत दर्ज करें:

-अगर आपको UPI सर्विस प्रोवाइडर से मदद नहीं मिलती है तो आप नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट npci.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

– इसके अलावा आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) बैंक और अपने बैंक को भी फौरन इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में बता सकते हैं।

3. रिफंड ना मिलने पर यहां शिकायत करें:

– अगर पिछले सभी कदम उठाने के बावजूद आपको 30 दिनों के अंदर रिफंड और कोई जवाब नहीं मिला है तो आप Banking Ombudsman या Ombudsman for Digital Complaints से शिकायत कर सकते हैं।

– RBI की गाइडलाइन्स के तहत आपको cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाकर या फिर crpc@rbi.org.in पर ईमेल भेजकर ऐसा करना होगा।

बैंक फ्रॉड होने की स्थिति में ऐसा करें: अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं या फिर नेटबैंकिंग के जरिए कोई फ्रॉड लेनदेन हुआ है तो आपको नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

1. बैंक को फौरन दें फ्रॉड की जानकारी:

– बिना देर किए अपने बैंक को इस फ्रॉड के बारे में सूचना दें। ऐसा करने की स्थिति में आपको 25,000 रुपये तक के नुकसान की भरपाई 3 दिनों के अंदर कर दी जाएगी।

2. इंश्योरेंस कंपनी से बातचीत:

– बैंक आपकी ओर से शिकायत मिलने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी देगा और तय करेगा कि आपको कम से कम नुकसान हो।

– इसके बाद 10 दिनों के अंदर बैंक की ओर से मुआवजे रकम – प्रोसेस कर दी जाएगी।

2. NPCI पोर्ट पर शिकायत दर्ज करें:

-अगर आपको UPI सर्विस प्रोवाइडर से मदद नहीं मिलती है तो आप नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की वेबसाइट npci.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

– इसके अलावा आप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर (PSP) बैंक और अपने बैंक को भी फौरन इस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में बता सकते हैं।

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