वरीय पदाधिकारी (मीडिया कोषांग) सह अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरूआ की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन को लेकर प्रिंटर मालिक/प्रतिष्ठान व केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक संपन्न
Last Updated on October 19, 2024 by Gopi Krishna Verma
प्रकाशित सामग्री में प्रिन्टर एवं पब्लिसर का नाम एवं पता अंकण अनिवार्य
गिरिडीह। सूचना भवन स्थित कार्यालय कक्ष में विधानसभा चुनाव 2024 के सफल संचालन को लेकर आज वरीय पदाधिकारी (मीडिया कोषांग) सह अपर समाहर्ता, श्री विजय सिंह बिरूआ की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालकों/केबल आपरेटरर्स के साथ बैठक हुई। मौके पर कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, मीडिया कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक एवं केबल आपरेटर के प्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
मौके पर वरीय पदाधिकारी (मीडिया कोषांग)-सह-अपर समाहर्ता ने कहा कि चुनाव से सम्बन्धित पोस्टर, बैनर, हैण्डबिल इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित चुनाव व्यय अनुश्रवण से सम्बन्धित अनुदेशिका की कंडिका 127 A के तहत कई दिशा–निर्देश दिए गए है।
सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से दिशा-निर्देश का अनुपालन करेंगे। उन्होंने कहा कि केबल ऑपरेटर द्वारा प्रकाशन एवं प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रण के माध्यम से कोई भी विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित करना हो तो निर्धारित फॉर्मेट Appendix-A जो घोषणा से संबंधित है जिसकी प्रति MCMC को भी देना होगा। घोषणा पत्र में दो गवाह का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। घोषणा पत्र देखकर ही प्रचार सामग्री को प्रिंट किया जाय। प्रचार के लिए बनाई गई सामग्री पर हुए व्यय कैंडिडेट के खाते में जोड़ा जायेगा। Appendix-B प्रिंटिंग से संबंधित होगा जिसमे मुद्रक एवं मुद्रण का जिक्र के साथ स्पष्ट विवरणी रहेगी। प्रिंटिंग में होने वाले लागत को भी दर्शाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मुद्रकों की प्रचार सामग्री में मुद्रण संस्थान के नाम एवं पता साथ हीं प्रकाशन कराने वाले राजनीतिक दल अथवा उम्मीद्वार का नाम स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।
मौके पर नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति अथवा प्रिटिंग प्रेस चुनाव से सम्बन्धित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैण्डबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं, उक्त प्रकाशित सामग्री में उक्त प्रिन्टर एवं पब्लिसर का नाम एवं पता का अंकण अनिवार्य होगा। इसके अलावा केबल आपरेटर को किसी भी तरह का विज्ञापन संचालित करने से पूर्व एमसीएमसी कोषांग से विज्ञापन सामग्री का प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।