बगोदर: प्रखंड़ में प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित प्रवास को लेकर जनप्रतिनिधियों संग एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

0

Last Updated on January 10, 2025 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह। जिला के बगोदर प्रखंड़ में प्रवासी मजदूरों के सुरक्षित प्रवास को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रायः गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों से मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य तथा विदेश जाते है तथा उनके वहां फंस जाने की सूचना प्राप्त होती है।

अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम अंतर्गत सभी प्रवासी मजदूरों को बाहर जाने के पूर्व श्रमाधान पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य है तथा सभी ठेकेदार जो मजदूरों को राज्य के बाहर या विदेश लेकर जाते है उन्हें भी श्रम विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पूर्व में अफ्रीकी देश के कैमरून में फंसे मजदूरों का वेतन रोकने और जालसाजी के कारण संबंधित नियोजकों एवं मिडिलमैन पर बगोदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹2,00,000 (दो लाख १) मात्र एवं अपंजीकृत प्रवासी मजदूरो को दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹ 1,50,000 (एक लाख पचास हजार १) मात्र तथा सामान्य मृत्यु होने पर ₹ 50,000 (पचास हजार ₹) मात्र मृत शरीर को पैतृक निवास तक लाने हेतु दी जाती है।

कार्यशाला में सहायक श्रमायुक्त, गिरिडीह, प्रखंड़ विकास पदाधिकारी, बगोदर, प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव इत्यादि उपस्थित थे।

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *