किरण कुमारी के द्वारा दायर पीआईएल का असर झारखंड उच्च न्यायालय ने सभी रेलवे ओवरब्रिज को ससमय पूरा करने का दिया निर्देश
Last Updated on July 20, 2024 by Gopi Krishna Verma
बिरनी। पैड वूमेन ऑफ झारखंड के नाम से मशहूर बिरनी प्रखंड के पड़रिया पंचायत के उपमुखिया किरण कुमारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से सम्मानित हो चुकी है।
सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रखने वाली किरण कुमारी ने आम नागरिकों की परेशानियों को देखते हुए सरिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए रांची उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद एवं जस्टिस अरुण कुमार राय के खंडपीठ ने याचिकाकर्ता किरण कुमारी के जवाब में ओवरब्रिज का निर्माण कर रहे डेडीकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से कहा कि रांची जिले के नयासराय के पास रेलवे ओवरब्रिज, लोहरदगा रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवर ब्रिज, गिरिडीह के सरिया का रेलवे ओवरब्रिज समेत झारखंड राज्य के सभी अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज, उसे अक्टूबर 2024 तक हर हाल में पूर्ण कराना होगा।
साथ हीं उन्होंने कहा कि चूंकि, उक्त सड़कें बहुआयामी है जैसे रांची में रिंग रोड तक पहुंचने वाली एकमात्र सड़क है। इसलिए, लोगों के लिए सुगम संचार के लिए उक्त रेलवे ओवरब्रिज को पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए अक्टूबर, 2024 तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के मुख्य परियोजना प्रबंधक, कोलकाता को ससमय निर्माण कार्य को पूर्ण करना है।