उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन, परिवहन, भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का दिया निर्देश

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Last Updated on February 28, 2024 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह। बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक किया गया।

इस दौरान उपायुक्त ने अवैध पत्थर उत्खनन, अवैध बालू/कोयला/अभ्रक उत्खनन के रोकथाम के लिए पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन की बिन्दुवार समीक्षा करते हुए जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा लिया। इस दौरान सीसीएल के पट्टा क्षेत्र, वन क्षेत्रों हो रहे मायका अभ्रक के अवैध उत्खनन व अन्य क्षेत्रों में कोयलें के अवैध उत्खनन व प्रेषण की रोकथाम व अन्य पर विचार विमर्श किया गया।

बालू घाटों के संचालन एवं बालू के अवैध भंडारण उठाव एवं परिवहन के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को अवैध खनन, परिवहन, भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करें तथा वन क्षेत्र में भी खनन करने वाले लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज कर उचित करवाई करें। साथ ही अवैध रूप से खनिज लदे वाहनों की भी जांच करने का निर्देश दिये। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि अवैध उत्खनन रोकने की दिशा में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी से समन्वय बनाकर संबंधित विभाग कड़ा रूख अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। जांच-पड़ताल के साथ छापेमारी अभियान चलाएं।

जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2023-24 माह जनवरी में जिला खनन टास्क फोर्स के तहत कुल संलिप्त वाहनों की संख्या 258 है। जिसमें से संलिप्त वाहनों की संख्या 169, दर्ज प्राथमिकी वाहनों की संख्या 122 तथा संलिप्त वाहनों की 89 है। जिनसे कुल 89,42,853 रुपए की राशि की वसूली की गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में Jharkhand State Sand Mining Policy 2017 के पश्चात बालूघाटों का संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि० (JSMDC) के द्वारा किया जाना है। जिले में बालुघाटों की सुव्यवस्थित बंदोबस्ती हेतु JSMDC द्वारा टेंडर किया गया है, जिसमें 06 घाट के लिये 06 बीडर का चयन LI के आधार पर किया गया, जिसपर अग्रेतर कार्रवाई हेतू JSMDC को विवरणी भेजी गई है। इस अवधि में बालू के अवैध उठाव पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने एवं अवैध कर्ताओं पर समुचित कार्रवाई कार्रवाई करते हुये जुर्माना राशि की वसूली एवं अवैध उत्खनन / परिवहन कर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करते हुये प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस अवधि में दिनांक 01.04.2023 से 31.01.2024 तक बालू के अवैध उठाव / परिवहन /भण्डारण के मामले में कुल 173 वाहनों को जब्त किया गया, जिसमें 107 वाहनों पर विभिन्न थानान्तर्गत 40 प्राथमिकी दर्ज कराते हुये 66 वाहनों से 8,62,400.00रू0 की वसूली की गई है।

1. औचक निरीक्षण के कम में दिनांक 31.01.2024 को डुमरी थानान्तर्गत जी०टी० रोड में अवस्थ्ति कुलगो टोल प्लाजा के पास अवैध कोयला परिवहन करते एक वाहन को जप्त कर डुमरी थानान्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

2. अनुमण्डल दण्डाधिकारी गिरिडीह के पत्र ज्ञापांक 92 दिनांक 29.01.2024 के आलोक में पचम्बा थानान्तर्गत अवैध माईका फैक्ट्री की जांच की गई। जांच के कम में भारी मात्रा में माईका /माईका डस्ट को जप्त किया गया, जिसका जिम्मानामा पचम्बा थाना को देते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rule-2017, के सुसंगत धाराओं के साथ फैक्ट्री संचालक एवं जप्त वाहन के मालिक के विरूद्ध पचम्बा थानान्तर्गत प्राथमिकी संख्या 12/2024 दर्ज किया गया।

3. जिला अन्तर्गत लघु खनिज पत्थर के धारित कुल 24 खनन पट्टों की प्रशाखी मापी की गई है। मापी के उपरांत पाये गये खनिज की अन्तर मात्रा के लिये JMMC Rule -2004 (यथा संशोधित) के नियम 44 के अन्तर्गत अतिरिक्त स्वामिस्व निर्धारण कर 11 खनन पट्टेधारी को मांग पत्र तथा 13 खनन पट्टेधारी को कारण पृच्छा निर्गत किया गया है तथा 64,48,727.00 रूपये की वसूली की गई है।

बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला, उप नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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