खोरीमहुआ एसडीएम ने निजी स्कूल संचालकों को चेताया, री-एडमिशन व पाठ्य सामग्री पर अधिक पैसे लेने पर होगी कार्रवाई

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Last Updated on April 10, 2025 by Gopi Krishna Verma

एक नज़र:

  • खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत संचालित सभी निजी स्कूलों द्वारा अनाधिकृत शुल्क वसूली पर रोक, उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश।
  • शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र में उल्लेखित निदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

गिरिडीह। अनुमंडल पदाधिकारी, खोरीमहुआ, अनिमेश रंजन के द्वारा पत्र प्रेषित कर खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत संचालित सभी निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय द्वारा अनाधिकृत शुल्क वसूली पर रोक लगाने का निर्देश गया दिया है।

जारी पत्र के अनुसार खोरीमहुआ अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत संचालित सभी निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय को निर्देशित किया गया कि अभिभावकों पर अपने बच्चों के पुनः नामांकन (री-एडमिशन), किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और अन्य सामग्री खरीदने के लिए अधिक राशि वसूल रहे है। यह कार्य न केवल अभिभावको पर आर्थिक बोझ डालता है बल्कि निम्न वर्गीय/मध्यम वर्गीय अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा की लागत (स्कूल की फीस, ट्यूशन, किताबे आदि) वहन करना मुश्किल हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है।

उक्त के आलोक में निजी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालय को निदेश दिया गया कि छात्र-छात्राओं/अभिभावकों से पुनः नामांकन (री-एडमिशन), यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री की खरीद हेतु निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने पर उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र में उल्लेखित निदेशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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