स्कूली वाहनों में सुरक्षा के हो पुख्ता इंतजाम: डीटीओ
Last Updated on August 17, 2024 by Gopi Krishna Verma
बच्चों को ठूंस-ठूंसकर चलने वाले स्कूली वाहनों पर अब कसेगा शिकंजा
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गिरिडीह। शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी के द्वारा जानकारी दी गई कि सभी विद्यालय/निजी विद्यालय के प्राध्यापक/निदेशक/विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावक को सूचित किया जाता है कि स्कूलों के बच्चों के स्कूल आवागमन हेतु प्रयुक्त कई वाहन यथा बस, ऑटो, मैजिक एवं टोटो व अन्य ऐसे वाहन हैं जो पथ कर, अद्यतन फिटनेस, बीमा व प्रदूषण प्रमाण-पत्र के बिना संचालित किए जा रहे हैं।
कई वाहन काफी पुराने हैं जिससे स्कूली बच्चों का परिवहन किए जाने से न केवल उनके जान-माल की हानि की संभावना बनी रहती है बल्कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है।
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स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिचालित वाहनों के लिए निम्नवत कागजात / प्रमाण पत्र होना अतिआवश्यक है-
- वाहन का पंजीकरण होना चाहिए।
- पथ कर अद्यतन होना चाहिए।
- फिटनेस प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए।
- बीमा प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए।
- प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए।
- परमिट प्रमाण पत्र अद्यतन होना चाहिए।
- वाहन में Fire Kits होना चाहिए।
- First Aid Box होना चाहिए।
- चालक का वैध अनुज्ञप्ति होना चाहिए।
- वाहन में सीट की संख्या के अनुसार बच्चों की संख्या होनी चाहिए।
- साथ ही आवगमन को सुरक्षित बनाए रखने हेतु SCCORS (Supreme Court Committee of Road Safety) के दिये गए दिशा-निर्देशों का पालन होना चाहिए।
डीटीओ ने सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक / निदेशक/ विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों को आदेश दिया है कि परिचालित वाहनों के लिए उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में सड़क दुर्घटना को रोका जा सके। अद्यतन प्रतिवेदन न रहने पर M.V (Ammendment) Act, 2019 एवं SCCORS (Supreme Court Committee of Road Safety) के तहत् नियमानुसार आर्थिक जुर्माना एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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