खाद्य कारोबारियों के लिए एफएसएसएई लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिए दो दिवसीय कैम्प का हुआ आयोजन

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Last Updated on March 26, 2025 by Gopi Krishna Verma

गिरिडीह। खाद्य कारोबारियों के लिए एफएसएसएई लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन के लिए दो दिवसीय कैम्प का आयोजन दिनांक 26.03.2025 एवं 27.03.2024 को सदर अस्पताल, गिरिडीह कैम्पस में किया गया।

कैम्प के पहले दिन कुल 55 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें योग्य पाए गए आवेदनों में 35 खाद्य कारोबारियों को मौके पर ही लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन निर्गत किया गया। जैसा कि पता है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार करने से पहले लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन लेना अवश्यक होता है। 12 लाख से कम वार्षिक रिटर्न वाले खाद्य कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना अवश्यक है जिसका वार्षिक शुल्क 100 हैं, वही 12 लाख से अधिक वार्षिक रिटर्न वाले खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है जिसका वार्षिक शुल्क 2000-5000 रू. है।

हॉकर-स्ट्रीट फूड वेंडर को निशुल्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ पवन कुमार ने बताया कि यह कैंप काल भी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सदर अस्पताल कैंपस में आयोजित किया जाएगा जिसमें सभी खाद्य कारोबारी अपना आवेदन जमा कर लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करें।

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